चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल की सजा
पीलीभीत, जून 17 -- पीलीभीत। मार्जिन मनी जमा करने को उधार लिए गए डेढ़ लाख रुपए की अदायगी के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी समाली मित्तल ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सहित परिवाद दाखिल करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मूल चेक की राशि पर बतौर प्रतिकर दो माह में परिवादी को दिए जाने के आदेश दिया। थाना जहानाबाद के ग्राम ललौरीखेड़ा निवासी जयप्रकाश ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा कि शहर के मोहल्ला जोशी टोला ठेका चौकी के पास के प्रमोद कुमार राठौर ने थैला प्लांट लगाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड से लोन लेने के लिए आवेदन किया था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल की सजा लोन के लिए मार्जिन मनी जमा करने को उसने मार्च 2018 में डेढ़ लाख रुपए उससे उधार मांग लिए। संबंधों पर ...
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