आजमगढ़, अप्रैल 10 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को एक वर्ष कारावास तथा दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने गुरुवार को सुनाया। इस मामले में पीड़ित सूबेदार यादव निवासी रामपुर थाना सिधारी ने अपने अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। उनका आरोप था कि आरोपी कंचन प्रजापति पत्नी संतोष प्रजापति निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज ने उनसे सात लाख रुपये कर्ज लिए थे। जब सूबेदार यादव ने कंचन प्रजापति से अपने कर्ज़ के रुपये की मांग की तो उसने सात अक्तूबर 2022 को सात लाख रुपये का चेक दिया। खाते में रुपये न होने के कारण चेक बाउंस हो गय...
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