चेक बाउंस के मामले में छह माह की जेल
रुडकी, जून 6 -- लक्सर, संवाददाता। सीमेंट खरीदने के बाद भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस होना एक कारोबारी को भारी पड़ गया। करीब चार वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद लक्सर की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास और 2.70 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 2.67 लाख रुपये परिवादी फर्म को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं। सुल्तानपुर कुन्हारी के रहमत अली छोटा अली एंड संस फर्म के अनुसार वर्ष 2022 में आरोपी सोनू अली ने फर्म से 2.52 लाख रुपये का अंबुजा सीमेंट खरीदा था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के मामले में छह माह की जेल भुगतान के लिए उसने इसी राशि का चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर फर्म ने न्याय...
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