चेक बाउंस के मामले में आरोपी को जुर्माना,छह माह की सजा
रुद्रपुर, मई 16 -- खटीमा, संवाददाता। नानकमत्ता के चर्चित चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास और 10 लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में सितारगंज बरकीडांडी निवासी मनोज चंद ने नानकमत्ता निवासी मुकेश सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार आरोपी ने 10.90 लाख रुपये उधार लिए थे और लौटाने के लिए 10 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। पीड़ित की शिकायत पर नानकमत्ता थाने में मामला दर्ज हुआ और जांच के बाद पुलिस ने पांच जून 2024 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के मामले में आरोपी को जुर्माना,छह माह की सजा सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.