रुद्रपुर, अप्रैल 24 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। चेक बाउंस के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कारावास और चार लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2022 में मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से एक परिवाद दायर किया था। इसमें कहा गया था कि नाजिम निवासी सिरौलीकला किच्छा ने वर्ष 2009 मॉडल के एक टाटा वाहन के लिए कंपनी से पांच लाख दो हजार 843 का ऋण लिया था। उसे लोन ब्याज सहित किस्तों पर अदा करना था। आरोप था कि अभियुक्त ने लोन नहीं चुकाया। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस में दोषी को तीन माह की सजा इसके चलते ब्याज समेत बकाया राशि बढ़कर 10 लाख 77 हजार 409 हो गई। इस पर अभियुक्त ने आंशिक भुगतान के रूप में तीन लाख 75 हजार का चेक जारी क...