काशीपुर, फरवरी 2 -- काशीपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा और 8.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बताया जा रहा है दोषी अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड पुलिस में तैनात था। ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी राहीलाल पुत्र किशन चंद्र ने अपने अधिवक्ता विरेंद्र कुमार चौहान के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि राहीलाल ने जुलाई 2015 में ग्राम शिवनगर ढकिया नंबर एक निवासी दीवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह को 6.50 लाख रुपये उधार दिए थे। दीवान सिंह ने तीन माह के अंदर रकम वापस करने का वादा किया। तीन माह बाद रकम वापस मांगने पर दीवान ने चार और 2.50 लाख रुपये के दो चेक दे दिए, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इस पर दीवान को नोटिस भेजा गया,...