संतकबीरनगर, दिसम्बर 14 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सिविल जज सीनियर डिविजन ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी पर 1 करोड़ रुपए 26 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही एक वर्ष की सजा भी सुनाया। आरोपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव पांच लोगों के साथ अलग-अलग मामलों में धोखाधड़ी की थी। धनराशि गबन के बाद वापस करने के लिए जो चेक दिया वह भी बाउंस हो गया। इसके बाद सभी पीड़ितों ने न्यायालय की शरण लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अलग-अलग सभी मामलों की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। शुक्रवार को हुए फैसले में सभी पांच मामलों में अलग-अलग अर्थदंड के साथ ही एक-एक वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। आरोपी संतोष चतुर्वेदी पुत्र रणजीत चतुर्वेदी निवासी भिटहा थाना महुली ने जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव सहित पांच लोगों को गुमराह कर धनराशि का गबन ...