आगरा, मई 1 -- चेक डिसऑनर के आरोपित ज्ञान प्रकाश सिंह निवासी ताजगंज को दोषी पाते हुए पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने दो माह के कारावास और सवा लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। वादी संजू सिंह निवासी ताजनगरी फेस द्वितीय ने अधिवक्ता धीरज कुमार के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था। बताया था कि विपक्षी ने घरेलू जरूरत बता वादी से एक लाख रुपये उधार लेकर जल्दी वापस करने का वादा किया था। विपक्षी ने 14 सितंबर 20 में वादी को उक्त राशि का चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस में पूर्व जिपं अध्यक्ष के बेटे पर एक करोड़ बीस लाख जुर्माना
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