रुद्रपुर, दिसम्बर 10 -- रुद्रपुर, संवाददाता। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के साधारण कारावास और 4.15 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मानस छाबड़ा पुत्र ईश्वर छाबड़ा निवासी गोल मार्केट रुद्रपुर ने साल 2019 को परिवाद दायर किया था। कहा कि अमरजीत सिंह पुत्र हरदत्त सिंह निवासी ग्राम अर्जुनपुर दिनेशपुर ने उनके 4.10 लाख रुपये लिए थे, लेकिन तय समय अवधि के बाद भी रकम वापस नहीं की। बार-बार टोकने के बाद उसने एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने आरोपी को नोटिस भी भेजा लेकिन आरोपी ने न तो जवाब दिया और न ही भुगतान किया। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी अमरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए तीन महीने का कारावास और 4.15 लाख रुप...