काशीपुर, अप्रैल 9 -- काशीपुर, संवाददाता। 20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अपीलीय न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया है। अवर न्यायालय ने दोषी को तीन माह की सजा और 20.50 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। कचनाल गाजी कुमाऊं कॉलोनी निवासी तनु थापा पत्नी किशन लाल थापा ने वर्ष 2020 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद दायर कर बताया था कि कुमाऊं कॉलोनी निवासी दीपा राणा, पत्नी छतर सिंह राणा ने उनसे 20 लाख रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस मांगने पर दीपा राणा ने 20 लाख रुपये का चेक दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज, काशीपुर ने दीपा राणा को तीन माह के कारावास और 20.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ दीपा राणा ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, काशीपुर की अदालत में अपील दायर ...
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