आगरा, जून 19 -- फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर किस्त के रूप में दिया चेक बाउंस होने के आरोप में महिला आरोपित को अदालत ने तलब किया है। एसीजेएम नौ मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपित मनीषा निवासी एत्मादुद्दौला को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। रमा माइक्रो फाइनेंस कमला नगर से विपक्षी ने लोन लिया था। लोन की किस्त के रूप में वादी को 81500 रुपये का चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। वादी ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से विधिक नोटिस दिया पर जवाब नहीं मिला।

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