आगरा, मार्च 11 -- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दंडित चेक बाउंस के आरोपित पीयूष गुप्ता को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकृत कर बरी करने के आदेश दिए। नौबस्ता लोहामंडी निवासी शकील अहमद ने पीयूष गुप्ता प्रोपराइटर श्री सांई नाथ इंटरप्राइजेज गांधी नगर के विरुद्ध चेक डिसऑनर आरोप में मुकदमा दायर कराया था। अदालत ने आठ अप्रैल 25 को आरोपित को छह माह का कारावास और 5.58 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। आरोपित ने इस आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अपील की। अपील के दौरान आरोपित द्वारा वादी की रकम का भुगतान कर समझौता करने पर सत्र न्यायालय ने बरी करने के आदेश दिए।
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