बिजनौर, अप्रैल 4 -- बिजनौर। एनआई एक्ट कोर्ट (चेक बाउंस के मामले) के अतिरिक्त जज सुंदरलाल ने चेक बाउंस होने पर पीड़ित का रुपए अदा ना करने पर झालू के मोहम्मद मनव्वर मिर्जा को दोषी पाते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई और उसे पर 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नहटौर के मोहल्ला शेखान के अशरफ अली पुत्र अब्दुल सत्तार ने चेक बाउंस होने पर और पैसा अदा नहीं किए जाने पर अदालत में परिवाद दायर किया जिसमें उसने बताया कि आरोपी मोहम्मद मुनव्वर मिर्जा पुत्र याकूब मिर्जा निवासी पीरजादगान कस्वा झालू से उसके घरेलू संबंध थे। मई 2015 में आरोपी उसके घर आया और कहा के उसकी मिर्जा होम मेकर नाम से फर्म है। आवासीय प्लॉट कॉलोनी के काम में पैसा लगाकर उसकी फर्म में 10 फ़ीसदी का पार्टनर बन सकते हो। अशरफ अली ने आरोपी की बातों पर विश्वास करके अलग-अलग तारीखों पर आरोपी को सवा 52 ल...
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