पीलीभीत, दिसम्बर 23 -- पीलीभीत। चेक बाउंस होने के एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सिविल जज जूनियर डिविजन/ त्वरित न्यायालय भावना शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत में परिवाद दायर करते हुए आशा रानी पत्नी अटल वाल्मीकि ने बताया कि अमरिया के ग्राम सरैंदा पट्टी निवासी राजवीर वाल्मीकि ने रिश्तेदारी का फायदा उठाकर 13 अप्रैल 2019 को निजी अवश्यकता को लेकर 50 हजार रुपये उधार लिए थे। आठ माह में रुपये वापस करने का तय हुआ था। तय तिथि के बाद जब रुपये वापस मांगे तो राजवीर ने एक चेक दे दिया। जिसको बैंक में लगाया गया तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी से इस बाबत कहा गया तो वह टालमटोल करने लगा। वादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायालय ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए राजवीर को तलब किया। नियत कई तिथियों पर...
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