आगरा, अप्रैल 18 -- कोल्ड स्टोरेज संचालक को दिए ढाई लाख रुपये के चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित बबलू चौहान निवासी थाना खंदौली को दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय एनआई ऐक्ट के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने तीन माह के कारावास और 312500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। वादी मयंक अग्रवाल डायरेक्टर शांतिव्रत एंड संस प्रा. लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज फाउंड्री नगर ने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह परिहार के माध्यम से अदालत में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया था। आरोप लगाया था कि विपक्षी आलू का व्यापारी होने के कारण वादी के कोल्ड स्टोरेज से आलू की खरीद करता था। विपक्षी ने अपने व्यापार के लिए वर्ष 2012 में 15.40 लाख रुपये उधार लिए थे। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के आरोप में अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास की सजा विपक्षी ने 15 अक्तूबर 2013 को वादी को 2.50 लाख रुपये ...