बस्ती, अप्रैल 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। बाल श्रम को लेकर एएचटीयू, श्रम विभाग और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली, पुरानी बस्ती व मुंडेरवा में पड़ने वाले होटल, ढाबा, मोटर गैराज समेत अन्य स्थानों पर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बालश्रम करते हुए चार बालक मिले। श्रम प्रवर्तन अधिकारी स्तर से कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार की गई। इस दौरान लोगों को बाल श्रम, बाल विवाह समेत अन्य विषयों पर जागरूक किया गया। बताया कि बाल विवाह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस दौरान टोल फ्री नंबरों की भी जानकारी दी गई। यह भी पढ़ें- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वाहन चलाने पर अंकुश लगायें यह भी पढ़ें- बाल विवाह करवाने वाले जाएंगे जेल, लगेगा जुर्माना यह भी पढ़ें- 2030 तक बाल विवाह का धुल जाएगा कल...