फतेहपुर, फरवरी 13 -- फतेहपुर। अधिवक्ताओं के कलेक्ट्रेट कैम्पस में बिना परमीशन चेम्बर निर्माण और आवंटन पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से मामले की जांच कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि निकाय को निर्माण कराने और आवंटन का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता पीयूष पांडेय, रवि प्रकाश गुप्ता, जगदीश प्रसाद पांडेय, आशीष पांडेय आदि ने एडीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट कैम्पस शासकीय भूमि है। इस भूमि पर वकीलों के बैठने के लिए चेम्बर आदि निर्माण व आवंटन किए जाने की जानकारी मिल रही है। जबकि शासकीय भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति, तकनीकी अनुमोदन व विधि सम्मद आदेश के बिना निर्माण व आवंटन सही नहीं है। यह प्रथमदृश्यता अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त चेम्बरों का आवंटन निकाय द्वारा किया जाता है, स्पष्ट ...