नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों व चुनावी उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने सहित अन्य सुधारों की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। पीठ ने आगे कहा कि हम दो कारणों से अन्य प्रार्थनाओं में हस्तक्षेप करने से बचते हैं। पहला वे जो नीति के दायरे में आते हैं। इस अदालत को मांगे गए निर्देश देने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि चुनाव सुधारों का प्रस्ताव पहले से ही सरकार के पास लंबित है। ईसीआई को निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी, जो उनकी दलीलों पर विचार...