चुनाव नहीं करवाने पर हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त को जारी किया नोटिस
गुड़गांव, अगस्त 6 -- - सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट सख्त - 8 हफ्ते में चुनाव कराने का आश्वासन देकर मुकरने का मामला, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 15 सितंबर तय की अगली सुनवाई यह भी पढ़ें- अवमानना मामले में हाईकोर्ट में हाजिर हुए परिवहन सचिव गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर चुनाव नहीं कराने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया समेत अन्य उत्तरदाताओं को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह भी पढ़ें- यूपी में पंचायत चुनाव नवंबर में होंगे? हाईकोर्ट ने कहा- अधिसूचना से छह माह में वोटिंग के लिए सरकार बाध्ययाचिका का विवरण यह याच...
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