नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'हमें सब कुछ पता है, हम जांच करेंगे। सीजेआई ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम इस मुद्दे से जुड़े सभी आरोपों और बिंदुओं की जांच करेंगे। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिन के भीतर ईसीआई की ओर से द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईसीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने अपने हलफनामे में उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा...