चुनाव आयोग ने आधी रात किया बड़ा बदलाव, फॉर्म 6 से हटाया SIR वाला हिस्सा; क्या मायने?
नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई वोटर आईडी बनवाने या वोटर लिस्ट में पहली बार नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। पिछले कुछ समय में इस फॉर्म को लेकर इसलिए विवाद हुआ क्योंकि चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल पर इसके साथ SIR से जुड़ी एक अतिरिक्त घोषणा दिखाई देने लगी थी। अब चुनाव आयोग ने बुधवार देर रात उन राज्यों में ECINET पोर्टल पर फॉर्म 6 में जोड़े गए SIR घोषणा पत्र को हटा दिया, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग का यह कदम 26 सितंबर को की गई घोषणा के चार दिन बाद आया है।26 सितंबर को आयोग ने क्या कहा था? चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया था कि गैर-SIR अवधि में 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960' के तहत लागू सामान्य फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के बाद SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा को हटा दि...
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