चुनाव आयोग के स्वतंत्र कामकाज के लिए कानून नहीं बनाना बहुमत की तानाशाही है- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, मई 7 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। यह भी पढ़ें- चुनाव आयुक्त नियुक्त करने वाली कमिटी में CJI को भी किया जाए शामिल, SC में याचिका; क्या बोली पीठ? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में सरकारों द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने में विफल रहने पर निराशा व्यक्त करते हुए 'इसे चुने हुए लोगों की तानाशाही बताया।' शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर फैसला पारित करने से संसद ने कानून क्यों नहीं बनाया?2023 में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2023 में बनाए गए कानून की संवै...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.