चुनाव आयोग का यूपी में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आदेश, गृह जिला और 3 साल से ऊपर तैनाती तो ड्यूटी नहीं
नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले और तैनाती के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पहले आदेश में कहा कि चुनाव से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकेंगे जो चुनाव संबंधी निर्धारित मानकों के दायरे में आते हैं। इसके अलावा यदि किसी अधिकारी ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे वहां से तबादला किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाची पदाधिकारी (RO) और सहायक निर्वाची पदाधिकारी (ARO), पुलिस इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी पिछले चुनाव या उपचुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र या जिला में तैनात थे, वहां इस चुनाव में उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए। यह भी ...
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