चुनाव आयोग का बड़ा यू-टर्न, फॉर्म 6 से हटाया SIR का कॉलम; इसी का विरोध कर रहे थे दूसरे आयुक्त
नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नए वोटर के तौर पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म 6 से अलग कर दिया है। अब जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां भी नए मतदाताओं को ECINet पोर्टल पर फॉर्म 6 और SIR घोषणा अलग-अलग भरनी होगी। इससे पहले SIR से जुड़ी घोषणा फॉर्म 6 के भीतर ही शामिल थी और आवेदक के लिए उसका जवाब देना अनिवार्य था। चुनाव आयोग का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी घोषणा शामिल करने के फैसले पर आयोग के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी। दोनों ने इस बदलाव को नियमों के अनुरूप नहीं बताया था। अब आयोग ने इस व्यवस्था को बदलते हुए दोनों प्रक्रियाओं को अलग कर दिया है।Form 6 में...
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