नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को चुनावों में EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में उच्च न्यायालय से केवल मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग को मानने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व अपनी समन्वय पीठ के दिए फैसलों का उदाहरण दिया। अपनी इस याचिका में याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई ने हाई कोर्ट से चुनाव में मतदान को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने चुनाव में VVPAT युक्त EVM पर प्रतिबंध लगाने, केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने, चुनाव नियम 1961 में हुए संशोधनों को अमान्य करने और चुनाव आयोग की SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प...