बागपत, अगस्त 15 -- बागपत। रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव में चुनावी रंजिश में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि वर्ष 2014 में रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव में व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। मृतक के साले के लड़के नरेश ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके फूफा दलवीर के पुत्र रणवीर की चुनावी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप लगाया कि जेल में बंद हत्यारोपियों के परिजन उसके फूफा दलवीर सिंह पर फैसला करने का दवाब बना रहे थे। उन्होंने फैसला करने से इंकार क...