नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल पर 18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने न्याय करने की कोशिश में, ठीक उल्टा काम किया। जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्जल भुइयां की पीठ ने मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपील स्वीकार करते हुए एनजीटी के 15 फरवरी, 2022 और 16 सितंबर, 2022 के दो आदेशों को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि एनजीटी ने वैधानिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जुर्माना लगाने के ये आदेश दिए थे। पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो गई पीठ ने अपने फैसले में एनजीटी के आदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि इस मामले में, जल (प्रदूषण निवारण एवं न...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.