नोएडा, अगस्त 23 -- ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। चीनी के बढ़ते दामों के बीच जिला प्रशासन ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। रविवार को तहसील स्तरीय टीमों ने अपने-अपने इलाकों में चीनी के कई डीलर और व्यापारियों के स्टॉक का सत्यापन किया। जिला प्रशासन के अनुसार, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना के आदेशानुसार चीनी के डीलरों के लिए एक अगस्त से 30 नवंबर तक स्टॉक सीमा लागू की गई है। इसके अन्तर्गत कोई भी डीलर किसी स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए भंडारण नहीं करेगा। यह भी पढ़ें- चीनी कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू, 4000 कुंतल की सीमा तय किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकता। चीन...