मधुबनी, जनवरी 22 -- झंझारपुर। चीता और हिरण की खाल तस्करी से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में स्थानीय अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। एसीजेएम प्रथम राजू कुमार की अदालत ने मामले में गिरफ्तार चार में से तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चौथे आरोपी की याचिका पर फैसला आना अभी बाकी है। जानकारी के अनुसार, अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए झंझारपुर आरएस निवासी पंकज कुमार झा और मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा निवासी धीरज कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार को तीसरे आरोपी लखनौर (रहिका) निवासी अजय कुमार झा की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसे भी अदालत ने नामंजूर कर दिया। आरोपी अजय कुमार झा के अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि गुरुवार को एसीजेएम प्रथम की अदालत ने उनके मुवक्किल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पूर्व दो अन्य आरोपियों की अर्जी ...