गाज़ियाबाद, मई 29 -- गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में 100 घन मीटर से अधिक क्षमता वाले सभी कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और चिलिंग प्लांट संचालकों के लिए शीतगृह लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह ने बताया कि अब कोल्ड स्टोरेज के लिए लाइसेंस लेने अनिवार्य है। पहले बड़े क्षेत्रफल के लिए पंजीकरण किया जाता था, लेकिन अब सभी क्षेत्रफल के शीतगृह के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सभी संचालक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आकर आवेदन कर सकते है। जांच के दौरान बिना लाइसेंस संचालित इकाइयां मिलने पर जुर्माना व शीतगृह को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- चिलिंग प्लांट के लिए शीतगृह लाइसेंस लेना अनिवार्य

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