रांची, अप्रैल 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड के नाम पर भारी रिटर्न का झांसा देकर हजारों निवेशकों से ठगी करने के आरोपी प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची ने झारखंड हाईकोर्ट से अपनी दो याचिकाएं वापस ले ली हैं। यह मामला करीब 2800 करोड़ रुपये की कथित ठगी से जुड़ा है। वर्ष 2020 में दाखिल दो याचिकाओं को वापस लेते हुए अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अदालत को बताया कि वासुदेव बागची 29 नवंबर 2024 से कोलकाता जेल में बंद है। ऐसे में झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भी उन्हें प्रोडक्शन करने की मांग की गई। आरोप है कि वासुदेव बागची और उनके पुत्र ने मासिक आय योजना और क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र के नाम पर निवेशकों से करीब 2800 करोड़ रुपये जमा कराए। उच्च रिटर्न का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया, ले...
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