जहानाबाद, फरवरी 7 -- करपी, निज संवाददाता। पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत कुमार की गिरफ्तारी एवं कुर्की-जब्ती की कार्रवाई पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में एएनएम उषा कुमारी एवं चंचला कुमारी द्वारा विभागीय अनुमति के बिना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत कुमार के विरुद्ध गबन के आरोप में करपी एवं अरवल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान व्यवहार न्यायालय अरवल तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद डॉ. शशिकांत कुमार के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया गया तथा कुर्की-जब्ती की कार्रवाई का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद पुलिस प्...