बोकारो, फरवरी 22 -- बोकारो, प्रतिनिधि। नगरपालिका (आम) निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने चुनाव आचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार पर रोक लागू कर दी गई है। चास एसडीओ प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत चास नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार बाहरी प्रचारकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया है तथा चुनावी सभा, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं. बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ द्वारा नगर परिषद फुसरो क्षेत्र में भी धारा 163 लागू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चुना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.