बस्ती, फरवरी 1 -- बस्ती, निज संवाददाता। शासन ने चालान भरने के नियम में संशोधन कर नियम को और सख्त कर दिया है। जिसमें वाहन का चालान होने पर 120 दिनों में जुर्माना भरना होगा। जुर्माना की धनराशि नहीं भरने पर निर्धारित समय के बाद वाहन को सीज की कार्रवाई संबंधित विभाग करने को बाध्य होंगे। आरटीओ प्रशासन फरीदउद्दीन ने बताया कि भारत सरकार, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किया है, जिसमें मोटरयान अधिनियम व उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भौतिक (पेपर) व इलेक्ट्रॉनिक (ई-चालान) दोनों रूपों में चालान जारी किया जा सकेगा। जिसमें चालान की सूचना 15 दिनों के भीतर व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस व ई-मेल पोर्टल) से तीन दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति व वाहन स्वामी को भेज दिया ...