मधुबनी, मार्च 26 -- बेनीपट्टी,निज प्रतिनिधि। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने लापरवाही से ट्रक चलाने से एक छात्र की हुई मौत मामले में चालक को 2 वर्ष 3 महीने की सजा के साथ 6000 रूपये का जुर्माना लगाया है। अरेर थाना के मुरैठ में 30 अक्टूबर 2023 को हुई सड़क दुर्घटना मामले में यह सजा सुनाई गई है। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रक चालक अभियुक्त चंद्रशेखर दास को दोषी करार देते हुए अलग-अलग घाराओं में यह सजा सुनाई गई है। वर्ष 2023 में अरेर थाना के मुरैठ के पास पेंसिल लेने जा रहे 11 वर्षीय मो जफ्फार इमाम को ट्रक कुचल डाला था। जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मृतक के पिता मो. जाफिरूल के आवेदन पर अरेर थाना में कांड संख्या 132/23 दर्ज किया गया था। थाना ने आरोपित के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कि...