फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 20 -- फर्रुखाबाद। 23 साल पहले बाइक से ट्यूबवेल से घर की ओर जाते समय ट्रैक्टर चालक की घेरकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में शनिवार को अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने सजा के साथ-साथ दोषियों पर एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कायमगंज थाना क्षेत्र के अताईपुर गांव निवासी राजेश कुमार ने तीन अप्रैल 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनका ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू रात करीब साढ़े नौ बजे बाइक से ट्यूबवेल से घर जा रहा था। इसी दौरान फायर की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन वह मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसका शव सड़क पर ...