रांची, अगस्त 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने चार सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं को संशोधित वेतनमान के बकाया आर्थिक लाभ का भुगतान छह सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चार शिक्षिकाओं की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं शांति कुमारी, प्रभावती मिश्रा, छाया गुहा ठाकुरता और बासो मुंडा ने 1 अप्रैल 1989 से चौथे वेतन पुनरीक्षण के तहत 1400-2600 रुपये के वेतनमान का लाभ देने और 1989 से 2003 तक के वेतन अंतर की बकाया राशि के भुगतान करने की मांग की थी। इसके बाद पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार, वेतन निर्धारण की भी मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। 18 दिसंबर 1989 के सरकारी संकल्प के अनुसार 12 व...