छपरा, दिसम्बर 22 -- न्यायालय ने मतगणना एवं चुनाव प्रक्रिया को सही ठहराया मशरक। एक संवाददाता मशरक प्रखंड की बहरौली पंचायत के चुनाव एवं मतगणना को लेकर पराजित प्रत्याशी द्वारा दायर की गई याचिका पर जज सिविल कोर्ट मढ़ौरा का फैसला आया है। दिसंबर 2025 में आया यह फैसला चुनाव में जीते मुखिया अजीत सिंह के पक्ष में ही गया है। निर्णय में मुखिया अजित सिंह की जीत जायज ठहराया गया है। जांच पड़ताल में कोई अनियमितता सामने नहीं आयी है। न्यायालय ने मतगणना एवं चुनाव प्रक्रिया को सही ठहराया है। कोर्ट के निर्णय से मुखिया व उनके समर्थक व मतगणना से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। इस सन्दर्भ में बहरौली पंचायत के मुखिया व मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजित सिंह ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। यह तो होना ही था क्योंकि मेरी जीत बहरौली पंचायत की जनता जनार्...