मिर्जापुर, मई 26 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए मंगलवार को 11 दोषी पर 24500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला शहर, विंध्याचल, हलिया और लालगंज थाना क्षेत्र का है। विंध्याचल कोतवाली में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में दोषी सेमरी गांव निवासी इस्लाम मोहम्मद उर्फ छोटकऊ, नईम अंसारी और असगर को 4000-4000 रुपये, शहर कोतवाली में मारपीट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में दोषी सारीपुर निवासी लक्ष्मण सोनकर को 2000 रुपये, हलिया थाने में मारपीट के मामले में दोषी हलिया कस्बा निवासी पारसनाथ अग्रहरी, बुद्धसेन उर्फ सोनू, चित्रसेन उर्फ मोनू को 1500-1500 रुपये और लालगंज थाने में मारपीट के मामले में दोषी केहुनिया गांव निवासी रामदुलार,कमलेश, रामजनम, रजवन्ती को 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंड...