शामली, मार्च 19 -- कैराना। न्यायालय ने चोरी और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम समेत चार अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2010 में शामली कोतवाली पर विपिन व पिंटू निवासी गांव बलवा के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में वर्ष 2014 में कैराना कोतवाली पर कटार, रामचंद्र, मांगा, नीरज, प्रवेज, महिपाल और जगपाल निवासीगण ऊंचागांव के विरुद्ध लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सभी सात दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में वर्ष 2000 में थाना थानाभवन पर देशवाल निवासी गांव बिडौली थाना बड़ौत जनपद बागप...