चार मामलों में छह दोषी,16500 रुपये का अर्थदंड
मिर्जापुर, जून 2 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए सोमवार छह दोषी पर 16500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला शहर, कटरा, विंध्याचल कोतवाली का है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। विंध्याचल कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले में दोषी विंध्याचल के विजयपुर निवासी साधूराम, शिवकुमार, जगदीश प्रसाद को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन-तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसी क्रम में शहर कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले में दोषी रमईपट्टी निवासी बच्ची उर्फ राजकुमार को एक हजार रुपये अर्थदंड और जुर्माना अदा न करने पर तीन दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कटरा कोतवाली में दर्ज लापरवाहीपूर्वक गंभीर चोट पहुंचने के मामले में लखनऊ के नग...
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