पूर्णिया, अक्टूबर 1 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। कसबा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में विवाहिता गुलशन आरा की मौत के करीब 11 साल पुराने मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश इनाम खान की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कसबा थाना कांड संख्या 142/15 में अदालत ने मो. इसराफिल और उसके पुत्र मो. तसलीम को दोषी करार दिया गया। दोनों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल प्रसाद ने न्यायालय में पक्ष रखा। मामले में मृतका के पिता मो. कलाम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार उनकी बेटी गुलशन आरा की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व मो. सज्जाद आलम से हुई थी और उससे चार बच्चे थे। आरोप है कि 4 जून 2015 को पड़ोस के मो. तसलीम गुलशन आरा को अपने साथ लेकर चले गए। अगले दिन वापस आई गुलशन आरा क...