हरदोई, जून 29 -- हरदोई। घर में घुसकर हमला और जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2014 का है। थाना पाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 29 को इस पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने ग्राम कहेलिया, थाना पाली, जनपद हरदोई निवासी रामसिंह पुत्र अर्जुन, राम किंकर के पुत्रों अमित, अनुराग और आलोक को दोषी पाया। प्रत्येक दोषी पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 6,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग के अनुसार, इस मुकदमे में अभियोजन अधिकारी भावप्रताप सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

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