बलिया, सितम्बर 10 -- बलिया। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के कैलीपाली निवासी विन्ध्यांचल, मोहन, मुनेन्द्र व रामदास को कोर्ट ने बुधवार को 10 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोषियों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अगस्त 2008 में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गयी। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। इसी प्रकार रसड़ा के ही पटना निवासी चांद सिंह को एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सुनायी गयी। साल 2008 में पुलिस ने चांद के साथ ही कुछ अन्य लोगों पर मारपीट का केस दर्ज किया था।

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