चार किलो अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
शाहजहांपुर, अगस्त 1 -- शाहजहांपुर। कटरा थाना क्षेत्र में चार किलोग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान ने दोषी रामलड़ैते को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र के गांव रसेवन निवासी रामलड़ैते पुत्र रामलाल मौर्य को वर्ष 2022 में कटरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से चार अलग-अलग पैकेटों में कुल चार किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुरारी लाल गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत...
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