गुड़गांव, सितम्बर 30 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 4.31 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के आरोपी राजेंद्र कुमार की नियमित जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए यह सख्त फैसला सुनाया। मामला साइबर अपराध दक्षिण थाना गुरुग्राम का है। पीड़िता रवींद्र रामबाबू मुशिनी को व्हाट्सऐप पर शेयर बाजार में 150 फीसदी रिटर्न का लालच देकर अगस्त से अक्तूबर 2025 के बीच 4.31 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए गए थे। ठगी की रकम वापस मांगने पर उनसे 61 लाख रुपये अतिरिक्त टैक्स के रूप में मांगे गए, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच में सामने आया कि आरोपी राजेंद्र कुमार की फर्म के बैंक ऑफ बड़ौदा खा...