सहरसा, जनवरी 21 -- सहरसा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एसटी एससी रंजुला भारती ने 19 वर्ष पुराने एक मामले में चार आरोपियों को को दोषी पाकर एक एक वर्ष कारावास एवम् एक एक हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड़ा ग्राम निवासी आरोपी बहादुर मुखिया उमेश मुखिया दिनेश मुखिया एवम् अब्दुल कयूम को भादवि की धारा 323 में एक वर्ष,341 में एक माह 379 में एक वर्ष तथा 447 में तीन माह की सजा सुनाई है। वही एसटी एससी एक्ट की धारा 3 ( 1 )x के तहत एक वर्ष कारावास तथा एक हजार का अर्थदंड देने का आदेश देते हुए कहा है कि सभी सजाएं साथ चलेंगी। 21 जनवरी 2007 की इस घटना की प्रार्थमिकि महिषी थाना कांड 10/2007 के तहत दर्ज की गई थी। सुनवाई के क्रम में सरकार पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अमरेंद्र कु...