सिद्धार्थ, जुलाई 24 -- सिद्धार्थनगर। एसीजे(जुडि) आदेश कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के चार आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। उनपर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुरेश यादव पुत्र राम अधारे यादव, रुदल यादव पुत्र मुन्नु यादव, सत्यदेव यादव, सतायन उर्फ सत्यनारायण यादव पुत्र सर्वजीत निवासी पठानपुर थाना उस्का बाजार के खिलाफ 2020 में धारा 323, 504 का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में जज ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। उनपर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह भी पढ़ें- Ara News: मारपीट के तीन आरोपियों पर लगा जुर्माना यह भी पढ़ें- Banda News: मारपीट मामले में तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा व जुर्माना

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