शामली, सितम्बर 8 -- कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1998 में थाना झिंझाना पर सुनील निवासी ऊन के विरुद्ध चोरी करने और चोरी का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे और तीसरे मामले में 2001 में शामली कोतवाली पर संजय निवासी गांव कंडेला के विरुद्ध चोरी के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को दोनों मामलों में चार माह 11 दिन के कारावास और 7000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2026 में थाना झिंझाना पर भूरा निवासी बनत थाना आदर्शमंडी के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को...