बहराइच, मार्च 16 -- बहराइच, संवाददाता । हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पयागपुर इलाके की ज्ञानापुर स्थित चारागाह की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश दिया है। जनहित याचिका पर एकल पीठ ने सख्त रूख अख्तियार करने पर प्रशासनिक हल्कों में हलचल है। पयागपुर तहसील के ज्ञानापुर ग्राम पंचायत की राजस्व अभिलेखों में 'चारागाह' के रूप में दर्ज भूखंड पर लगभग डेढ़ सौ व्यक्तियों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्के मकान और धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा कर लिया गया है। गांव के किसानों, पशु पालकों को मवेशियों के पालन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से शिकायत पर भी अतिक्रमण हटाने के दिशा में कोई पहल नही हुई। जिस पर उत्तम सिंह की ओर से हाईकोर्ट लखनऊ की खंडपीठ में याचिका दायर की गई। 06 फरवरी को हुई सुनवाई के सरकारी अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उन...